जौनपुर:रिपोर्ट प्रकाश शर्मा:सहायक आयुक्त राज्यकर मनीष राय ने जीएसटी पंजीयन अभियान के बारे में बताया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में पंजीकृत व्यापारियों के लिए बिना प्रीमियम के रू0 10 लाख व्यापारी दुर्घटना बीमा, जीएसटी कर प्रणाली में समस्त कार्य घर बैठे ऑनलाईन, देश के किसी भी राज्य से माल/सेवा खरीदने की सुविधा, 1.5 करोड़ वार्षिक टर्नओवर तक के छोटे एवं मझोले व्यापारियों के लिए समाधान योजना, छोटे एवं मझोले व्यापारियों के लिए अत्यन्त सरल रिटर्न फार्म सहज एवं सुगम, शून्य खरीद बिक्री के सम्बन्धित रिटर्न के माध्यम से दाखिल करने की सुविधा, रू. 5 करोड़ वार्षिक टर्नओवर तक के व्यापारियों के लिए तिमाही रिटर्न, वित्तीय संस्थानों/बैंको से ऋण लेने की सुविधा/अवसर जैसे लाभ प्राप्त कर सकते है उन्होंने बताया है कि शासकीय/अर्द्ध-शासकीय विभागो में सप्लाई/वर्क आर्डर प्राप्त करने के लिए जीएसटी पंजीयन की अनिवार्यता, उपायुक्त राज्य कर द्वारा जीएसटी पंजीयन प्राप्त करने हेतु पैन नम्बर, मोबाइल नं0, ई-मेल आईडी, आधार, व्यापार स्थल के पते का प्रमाण एवं बैंक खाते के प्रमाण को आवश्यक बताया उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि जीएसटी पंजीयन से सम्बन्धित किसी भी जानकारी/सहयोग हेतु राज्य कर कार्यालय में स्थित हेल्प डेस्क अथवा सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है। एएलसी द्वारा अवगत कराया गया कि कैम्प लगाकर पंजीकरण कराया जाएगा
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