उच्च न्यायालय के आदेश को गंभीरता से लेते हुए, सार्वजनिक भीटा पर चला बुलडोजर - DRS NEWS24 LIVE

Breaking

Post Top Ad

उच्च न्यायालय के आदेश को गंभीरता से लेते हुए, सार्वजनिक भीटा पर चला बुलडोजर

#DRS NEWS 24Live
गाजीपुर: रिपोर्ट एहतेशाम उल्लाह:उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिले अंतर्गत तहसील जखनिया क्षेत्र के मंझनपुर कला गांव में उच्च न्यायालय के आदेश पर गांव के सार्वजनिक भीटा की जमीन पर 50 वर्ष पहले का गांव के गरीबों का 9 बिस्वा में छः पाटीदारों का आवासीय मकान पर शनिवार को बुलडोजर चलाकर मकान को धारा शाही किया गया। अब यह गरीब परिवार आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। मंझनपुर गांव के रघुनाथ गिरी हरीनाथ गिरी रामदुलार गिरी हरिद्वार गिरी व अवधेश गिरी का परिवार 50सौ वर्ष पहले आवासीय मकान बनाकर रहते थे। इनके पाटीदार सभा नारायण द्वारा खाली कराने के लिए मुकदमा किया गया था। सरकारी जमीन पर बने मकान को खाली कराने के लिए 2018-19 में आदेश हुआ। परन्तु इसे खाली नहीं करवाया जा सका।
जिसे उच्च न्यायालय के आदेश को गंभीरता लेते हुए उपजिलाधिकारी अनिरुद्ध प्रताप सिंह के निर्देश में राजस्व निरीक्षक अंबिका राम ने लेखपाल अमित वर्मा के साथ बुलडोजर चलाकर मकान को जमीदोह करवा दिया। हालांकि इस समय बरसात की चरम सीमा चल रही है इन गरीबों के द्वारा बरसात का समय होने का हवाला देकर मोहलत मांगी गई थी। परंतु प्रशासन द्वारा खाली करवाने के लिए बुलडोजर चलवा ही दिया गया। पीड़ित रघुनाथ ने बताया कि यह 1985 में गांव सभा की जमीन थी। जिस पर हमारे पूर्वज मकान बनाकर तभी से हम लोग रहते थे। उसके बाद यह जमीन को चकबंदी में भीटे के नाम परिवर्तित कर दी गई। अब हम सभी भाई आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। इस संबंध में राजस्व निरीक्षक अंबिका राम ने बताया कि यह गांव सभा के भीटे की 9 बिस्वा में 6 भाई लोग मकान बनवा कर रहते थे। जिसे न्यायालय के आदेश पर खाली करवाया गया है। अब यह गरीब खुले आसमान में रहने को मजबूर  व लाचार है सरकारी तंत्र ने एक भी नहीं सुना इन गरीबों का और खुले आसमान में आ गए यह गरीब।



No comments:

Post a Comment