जौनपुर :रिपोर्ट मनोज तिवारी:अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय शरद कुमार त्रिपाठी की एमपी एमएलए कोर्ट ने शाहगंज थाना क्षेत्र के गैर इरादतन हत्या के आरोपी मदन बिंद को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इंदू राम बिंद निवासी कोहड़ा, शाहगंज ने 11 अगस्त 2011 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके बड़े भाई उदय राज ने मछली पालने के लिए तालाब का पट्टा लिया था। घटना के दिन सुबह उसके भाई उदय तालाब पहुंचे तो मदन बिंद मछली मार रहा था। मेरे भाई ने मना किया तो वह मारपीट करने लगा। सूचना मिलने पर वादी और परिवार के लोग तालाब के पास पहुंचे तो मदन उनके भाई उदय राज का गला दबाए हुए था। परिजनों को नजदीक आता देख वह भाग गया। जब हम मौके पर पहुंचे तो उदयराज मृत अवस्था में पड़े थे। सरकारी वकील लाल बहादुर पाल ने कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज कराए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी मदन को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई
डीआरएस न्यूज नेटवर्क
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