दिल्ली में भवन एवं अन्य निर्माण के लिए काम करने वाले मजदूरों को अब पेंशन पाने के लिए इंतजार नहीं करना होगा। इन श्रमिकों को 60 साल की उम्र पूरा होते ही पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।दिल्ली हाईकोर्ट ने मजदूरों के हक में फैसले देते हुए दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड से पंजीकृत श्रमिकों की उम्र 60 साल पूरा होते ही उन्हें तत्काल पेंशन का भुगतान करने का आदेश दिया है।जस्टिस रेखा पल्ली ने एक महिला श्रमिक की याचिका का निपटारा करते हुए यह फैसला दिया है। महिला ने कहा था कि एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उन्हें पेंशन नहीं दी जा रही है। हाईकोर्ट ने इसमें दिल्ली सरकार और दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक वेलफेयर बोर्ड को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि 60 साल की उम्र पूरा होते ही पंजीकृत मजदूरों को पेंशन का भुगतान बिना किसी देरी शुरू किया जाए।
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