आजमगढ़ क्षेत्राधिकारी कार्यालय अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे एक व्यक्ति द्वारा सीईओ सगड़ी सौम्या सिंह के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया है बताया जा रहा है कि सीओ सौम्या सिंह जिले की मीटिंग के लिए जा रही थी उनके द्वारा उक्त अभियुक्त को दूसरे दिन आने की बात कहने पर वह आक्रोशित हो उठा पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है
जानकारी का अनुसार जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदपुर निवासी बजरंगी पुत्र रामपत शुक्रवार को एससी एसटी के पूर्व मुकदमे में अपना बयान दर्ज कराने क्षेत्राधिकारी कार्यालय सगड़ी पहुंचा था देर से पहुंचने के कारण क्षेत्राधिकारी सगड़ी सौम्या सिंह अपने कार्यालय से उठ कर जिले की मीटिंग में कहीं जा रही थी जिस पर उन्होंने आरोपी से कहा कि देर से आए हो अब दूसरे दिन आना इतना सुनते ही बजरंगी ने अभद्रता शुरू करते हुए गाली गलौज शुरू कर दी ड्यूटी पर तैनात सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और जीयनपुर पुलिस को सुपुर्द कर दिया जीयनपुर पुलिस ने क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कांस्टेबल देवेंद्र कुमार की तहरीर पर जीयनपुर कोतवाली में धमकी एवं अभद्रता व सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया
बता दें कि पूर्व में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम के तहत बजरंगी पर मुकदमा दर्ज हुआ था जिसकी विवेचना एसआई रामगोपाल त्यागी द्वारा किया जा रहा था जिसका साक्ष्य व बयान दर्ज कराने बजरंगी क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंचा था पर देर होने के कारण बयान दर्ज नहीं हो पाया था जिससे क्षुब्ध होकर उक्त युवक अपना आपा खो कर अभद्रताकर बैठा था
डीआरएस न्यूज़ नेटवर्क
जानकारी का अनुसार जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदपुर निवासी बजरंगी पुत्र रामपत शुक्रवार को एससी एसटी के पूर्व मुकदमे में अपना बयान दर्ज कराने क्षेत्राधिकारी कार्यालय सगड़ी पहुंचा था देर से पहुंचने के कारण क्षेत्राधिकारी सगड़ी सौम्या सिंह अपने कार्यालय से उठ कर जिले की मीटिंग में कहीं जा रही थी जिस पर उन्होंने आरोपी से कहा कि देर से आए हो अब दूसरे दिन आना इतना सुनते ही बजरंगी ने अभद्रता शुरू करते हुए गाली गलौज शुरू कर दी ड्यूटी पर तैनात सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और जीयनपुर पुलिस को सुपुर्द कर दिया जीयनपुर पुलिस ने क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कांस्टेबल देवेंद्र कुमार की तहरीर पर जीयनपुर कोतवाली में धमकी एवं अभद्रता व सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया
बता दें कि पूर्व में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम के तहत बजरंगी पर मुकदमा दर्ज हुआ था जिसकी विवेचना एसआई रामगोपाल त्यागी द्वारा किया जा रहा था जिसका साक्ष्य व बयान दर्ज कराने बजरंगी क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंचा था पर देर होने के कारण बयान दर्ज नहीं हो पाया था जिससे क्षुब्ध होकर उक्त युवक अपना आपा खो कर अभद्रताकर बैठा था
डीआरएस न्यूज़ नेटवर्क
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