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हाईकोर्ट के आदेश पर ग्राम पंचायत पिपराघूरी के प्रधान के प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार हुए बहाल

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  सीतापुर। रिपोर्ट राकेश पाण्डेय:उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश पर हरगांव विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पिपराघूरी के प्रधान के प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार जो 30 दिसम्बर 2022से सीज चल रहे थे अब वो बहाल हो गए है।
    प्राप्त जानकारी के अनुसार हरगांव विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पिपराघूरी के ग्राम प्रधान श्रीमती विमला सिंह के ऊपर ग्रामीणों के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए थे।जिस पर राजनीति के चलते शासन के दबाव के चलते प्रशासन ने ग्राम प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों को 30 दिसम्बर 2022 को सीज कर दिया गया था।जिस पर ग्राम प्रधान ने उच्च न्यायालय की शरण ले ली थी।
    जिस पर हाईकोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ ब्रांच ने अपने एक आदेश पर 16फरवरी 2023 को जनपद सीतापुर के विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पिपराघूरी की प्रधान श्रीमती विमला सिंह के प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारों को बहाल करते हुए जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर अनुज सिह को आदेशित किया है।
  इस आदेश के आने के बाद से ग्राम पंचायत पिपरा घूरी के प्रधान व उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड गयी।
दैनिक राष्ट्रसाक्षी

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