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ग्राम पंचायत की सीलिंग जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के दिए आदेश

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सीतापुर। रिपोर्ट राकेश पाण्डेय:जनपद के हरगांव थाना क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पिपराघूरी में स्थिति सीलिंग भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का आदेश न्यायालय तहसीलदार सीतापुर ने पारित कर दिया।
   प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद के हरगांव थाना क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पिपराघूरी की प्रधान श्रीमती विमला सिंह ने बताया सीतापुर जनपद के परगना हरगांव के ग्राम पिपराघूरी में स्थिति सीलिंग जमीन गाटा संख्या 497, रकबा 6, 605हेक्टेयर पर अर्जुन लाल आदि की तरफ से दायर याचिका संख्या t 2022106 402/ 09174पर न्यायालय तहसीलदार सीतापुर ने दिनांक 4 फरवरी 2023 को सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया कि उक्त जमीन पर लेखपाल की आख्या के अनुसार सभी कब्जेदार अवैध हैं।
    उक्त सभी कब्जेदार निष्पादन और छतिपूर्ति राशि मुबलिक बयालिस हजार पांच सौ रुपए जमा करें और अपनी फसल हटाकर जमीन खाली कर दे। यदि नियत समय में ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ बेदखली की करवाई की जाएगी।
   न्यायालय तहसीलदार सीतापुर ने कहा कुछ लोग माननीय हाई कोर्ट में याचिका में हैं। उनके लिए यह आदेश हाई कोर्ट के निर्णय के आधीन रहेगा।
दैनिक राष्ट्र साक्षी

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