सीतापुर।रिपोर्ट राकेश पाण्डेय:जिला दिव्यांगजन सशक्ती -करण अधिकारी रवि शंकर गिरि ने बताया कि दिव्यांगजनों को निराश्रित भरण पोषण अनुदान योजना (दिव्यांग पेंशन) की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र० द्वारा प्रख्यापित नियमावली- 2020 के द्वारा जनपद के पात्र दिव्यांग -जनों को दिव्यांग पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु दिव्यांग पेंशन पोर्टल पर आनलाइन वेबसाइटsspy. up.gov.in पर आनलाइन आवेदन किये जाने की हैं।
प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत दिव्यांगता पात्रता की श्रेणी हेतु सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जिसके अनुसार दिव्यांगता का प्रतिशत चालिस से कम न हो, एवं उसकी आयु अठारह वर्ष से कम न हो। उसकी आय गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा (ग्रामीण क्षेत्र रु छियालिस हजार अस्सी एवं नगरीय क्षेत्र रू० छप्पन हजार चार सौ साठ) से अधिक न हो तथा दिव्यांग पेंशन पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करते समय ग्रामीण क्षेत्र के दिव्यांगजनों को पोर्टल पर निर्दिष्ट स्थान पर आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, फोटो, आय प्रमाण-पत्र, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं ग्रामसभा प्रस्ताव की प्रति अपलोड करना अनिवार्य है।
इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र के आवेदकों को पेंशन पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करते समय निर्दिष्ट स्थान पर आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, फोटो, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। अपूर्ण आवेदन-पत्रों पर नियमानुसार विचार किया जाना सम्भव न होगा।
प्रश्नगत योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता की श्रेणी में आने वाले दिव्यांगजन दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु नियमानुसार समस्त प्रमाण-पत्रों सहित दिव्यांग पेंशन पोर्टल वेबसाइट sspy.up.gov.in पर आनलाइन आवेदन करें।
दैनिक राष्ट्रसाक्षी
इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र के आवेदकों को पेंशन पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करते समय निर्दिष्ट स्थान पर आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, फोटो, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। अपूर्ण आवेदन-पत्रों पर नियमानुसार विचार किया जाना सम्भव न होगा।
प्रश्नगत योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता की श्रेणी में आने वाले दिव्यांगजन दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु नियमानुसार समस्त प्रमाण-पत्रों सहित दिव्यांग पेंशन पोर्टल वेबसाइट sspy.up.gov.in पर आनलाइन आवेदन करें।
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