किसी धनराशि के व्यपगत होने की दशा में आहरण वितरण अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे : डीएम - DRS NEWS24 LIVE

Breaking

Post Top Ad

किसी धनराशि के व्यपगत होने की दशा में आहरण वितरण अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे : डीएम

#DRS NEWS 24 LIVE 
गाजीपुर: रिपोर्ट मोहम्मद कादिर:जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निद्रेशित किया है कि दिनांक 01.04.2013 से कोषागारों द्वारा समस्त भुगतान ई-पेंमेट के माध्यम से किए जा रह एवं अब कोषागारों द्वारा किसी भी भुगतान हेतु चेक जारी नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आनलाईन बिल प्रस्तुतीकरण एवं ई-कुबेर प्रणाली भी वर्तमान में लागू है। जिसके उपलक्ष्य में 31.03.2023 को आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागारों में बिल प्रस्तुत करने तथा कोषागारों द्वारा बिलों का पारण किये जाने  हेतु निम्नवत् समय सीमा निर्धारित की गयी है। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागारों में बिल प्रस्तुत किया जाने की तिथि 08ः00 बजे तक रात्रि एवं कोषागार द्वारा ट्रांजेक्शन अप्रुवल की कार्यवाही की तिथि 09ः00 बजे रात्रि तक किया जायेगा। उन्होने  निर्देशित किया है कि प्रत्येक वर्ष की भॉति चालू वित्तीय वर्ष में माह फरवरी-2023 तक प्राप्त बजट के सापेक्ष देयको को डी0डी0ओ पोर्टल द्वारा तैयार यथाशीघ्र कोषागार में प्रस्तुत कर विलम्बतम् आहरण कर लेंवे। साथ ही यदि बजट में किसी प्रकार भिन्नता हो तो कोषागार से बजट मिलान रिर्पोट प्राप्त कर मिलान कर लेवें। माह मार्च-2023 में प्राप्त बजट के सापेक्ष देयक विलम्बतम दिनांक 27.03.2023 तक कोषागार में अवश्य प्रस्तुत किया जाय। उक्त शासन के निर्देश के अवहेलना की स्थिति में किसी धनराशि के व्यपगत होने की दशा में सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगें।
डीआरएस न्यूज़ नेटवर्क

No comments:

Post a Comment