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दस पुलिसकर्मी भगोड़ा घोषित, वारंट जारी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश होने का आदेश

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हमीरपुर :रिपोर्ट फ़रीद ख़ान:22 साल पूर्व जरिया थाना क्षेत्र में पुलिस की शह पर कटी फसल की लूट हुई थी। जिसपर 156 (3) के तहत कोर्ट में परिवाद दायर किया गया था। इस मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष जरिया सहित दस पुलिस कर्मियों पर कानून का फंदा कसा था।
लगातार कोर्ट से गायब रहने वाले इन सभी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, लेकिन जरिया पुलिस को एक भी आरोपी नहीं मिला। इससे नाराज विशेष न्यायाधीश (डकैती) प्रदीप कुमार जयंत ने सभी आरोपियों को भगौड़ा घोषित करते हुए कुर्की के आदेश जारी कर दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी।
जरिया थाना क्षेत्र के रहने वाली माली प्रसाद तिवारी ने गांव के रामपाल को वर्ष 1999-2000 में 12 बीघा जमीन बटाई पर दी थी। इसके बाद माली प्रसाद ने मई 2000 में रामपाल से खेत वापस ले लिया। इसके बाद स्वयं जुताई-बुवाई करके चने की फसल बोई थी। वर्ष 2001 में माली प्रसाद द्वारा तैयार की गई चने की फसल खेतों में कटी पड़ी थी। तभी रामपाल और उसके साथी पप्पू ने तत्कालीन थानाध्यक्ष आरसी यादव सहित थाने में तैनात दस पुलिस कर्मियों की मदद से माली प्रसाद की फसल लूट ली थी। इतना ही नहीं पुलिस ने माली प्रसाद पक्ष के लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया था। बाद में माली प्रसाद ने धारा 156 (3) के तहत कोर्ट में परिवाद दायर किया था।
इस मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष जरिया आरसी यादव सहित आरोपी बनाए गए दस पुलिस कर्मी कांस्टेबल बलवीर सिंह यादव, रमेशचंद्र बाथम, ओमप्रकाश, बाबूराम पाल, हजारी लाल, भैरव सिंह यादव, विनोद कुमार, ओमकार, विमलेश यादव के विरुद्ध डकैती कोर्ट से वारंट जारी हो रहे थे। लेकिन उक्त लोग कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे।हमीरपुर की डकैती कोर्ट ने 14 मार्च को सभी आरोपियों की गिरफ्तार कर 21 मार्च को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे, लेकिन जरिया पुलिस को एक भी आरोपी नहीं मिला। इस पर भी कोर्ट ने हैरानी जताते हुए तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित सभी दस पुलिस कर्मियों को भगौड़ा घोषित करते हुए कुर्की के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी।
डीआरएस न्यूज़ नेटवर्क

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