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कब्रिस्तान की भूमि पर सामुदायिक शौचालय का अवैध निर्माण

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जौनपुर विकास क्षेत्र शाहगंज (sondhi) के अंतर्गत ग्राम सभा मानीखुर्द में कब्रिस्तान की भूमि 111 (ख)पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है
जब कि उक्त कब्रिस्तान की भूमि संख्या 111 (ख) और उसी से सटी भूमि संख्या 111 (क) भूमि का मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में विचाराधीन है और न्यायालय द्वारा दिनांक 21/07/2022 को स्थगन आदेश (स्टे) भी उक्त दोनों आराजी पर पारित है  परंतु इस समय वर्तमान प्रधान तंजीला बानो के प्रतिनिधि श्री फैज आलम अपने थोड़े से व्यक्तिगत लाभ के लिए सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य पुनः कराना शुरू कर दिया है और बड़ी तेजी के साथ कार्य कराया जा रहा है ग्रामवासी इस बात को सोच कर हैरत और  तअज्जुब में है कि एक मुस्लिम प्रधान द्वारा इस काम को अंजाम दिया जा रहा है उल्लेखनीय है कि सामुदायिक शौचालय आबादी से काफी दूर ग्राम बहादुरपुर के सरहद के पास कब्रिस्तान में  बनवाया जा रहा है जिससे मानीखुर्द ग्राम वासियों को कोई लाभ नहीं है और ना तो वहां कोई हिंदू या मुसलमान कब्रिस्तान में बने शौचालय पर शौच करने ही जाएंगे शौचालय से सटा सही दुवारा भी है उस पर बृहस्पतिवार को हिंदू धर्म के लोग चिराग बाती चढ़ावा चढ़ाते हैं जिसके बिना पर ग्राम वासियों में काफी परेशानी बढ़ गई है उक्त प्रकरण के संबंध में ग्राम निवासियों द्वारा संबंधित अधिकारी को लिखित सूचना दे दी गई है और जिलाधिकारी जौनपुर व खंड विकास अधिकारी शाहगंज (Sondhi) को भी पत्र लिखकर मांग की गई है कि उच्च न्यायालय हाई कोर्ट स्थगन आदेश (स्टे) का पालन कराते हुए निर्माण कार्य को रोका जाए!

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