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डीएम हमीरपुर को ट्रेनिंग दिलाने के दिए आदेश मुख्य सचिव को भेजी गई आदेश की प्रति

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हमीरपुर :रिपोर्ट फ़रीद ख़ान:डीएम को दिलाया जाए प्रशिक्षण ऐसा एक आदेश हाईकोर्ट ने किया है। जिसकी कॉपी मुख्य सचिव को भेजी गई है।दरअसल हमीरपुर जिले की एक महिला प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज किया गया था। कमेटी गठित करने का आदेश डीएम ने दिया था। जिसके खिलाफ महिला प्रधान हाईकोर्ट की शरण में गई थी। उसी पर हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी को प्रशिक्षण दिलाने के निर्देश दिए हैं। ताकि भविष्य में वह इस प्रकार का दोष न करें।
यह मामला सुमेरपुर ब्लाक क्षेत्र के सिमनौड़ी गांव का है। यहां बीते वर्ष अगस्त माह में सुमेरपुर ब्लाक के सिमनौड़ी गांव की प्रधान रजनी वाल्मीकि के खिलाफ ग्यारह में से आठ सदस्यों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। बीती 18 फरवरी को डीएम के आदेश पर रजनी के पावर सीज कर कमेटी गठित कर दी गई। जिसके खिलाफ रजनी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।28 मार्च को हाईकोर्ट ने रजनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए डीएम डॉ.चंद्र भूषण के लिए कड़े शब्दों का प्रयोग किया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश पंकज भाटिया ने पावर सीज करने के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि जांच समिति के सदस्यों के रूप में शिकायतकर्ता के नामांकन से जिला मजिस्ट्रेट में न्यायिक अनुशासन की कमी का पता चलता है। कोर्ट को यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। 18 फरवरी 2023 के आदेश में प्रतिशोध की बू आती है।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश पंकज भाटिया ने कहा कि इस आदेश की प्रति मुख्य सचिव को भिजवाई जाए। डीएम को समुचित प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करें। ताकि भविष्य में वे इस प्रकार का दोष न करें। इस आदेश को डॉ. चंद्रभूषण के उनके सेवा अभिलेख में भी रखा जाए। हाईकोर्ट की इस कड़ी टिप्पणी के बाद से प्रशासनिक अमले के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही हैं।
डीआरएस न्यूज़ नेटवर्क

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