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कोर्ट ने सुनाई माफिया मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष की सजा 5 लाख का लगाया अर्थदंड

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गाजीपुर: रिपोर्ट मोहम्मद कादिर:दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान।
वैज्ञानिक विवेचना  अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को कोर्ट से मिली सजा।
गैंगस्टर के अभियोग में  सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा IS गैंग लीडर अभियुक्त मुख्तार अंसारी पुत्र स्वा0 शुभानउल्लाह  अंसारी निवासी यूसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर को 10 वर्ष के कारावास व कुल ₹ 5,00,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया
पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह गाजीपुर के कुशल निर्देशन में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु स्थानीय पुलिस  थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर  मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना मुहम्मदाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1051/07 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट से सम्बंधित 01नफर अभियुक्त  मुख्तार अंसारी पुत्र स्वा0 शुभानउल्लाह  अंसारी निवासी यूसुफपुर थाना मोहमदाबाद जनपद गाजीपुर को धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट  में 10 वर्ष का  कारावास व ₹5,00,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
डीआरएस न्यूज़ नेटवर्क

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