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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में 13 मई को किया जाएगा

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गाजीपुर:रिपोर्ट मोहम्मद कादिर:उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण  लखनऊ से प्राप्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय  गाजीपुर  वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद व ग्राम न्यायालय जखनियां के साथ साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में दिनांक 13.05.2023 को किया जाएगा।
कामायनी दूबे पूर्णकालिक सचिव  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  गाजीपुर के द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व की भांति माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी छोटे व लघु दाण्डिक वाद पारिवारिक वाद  धारा 138 एन.आई.एक्ट  स्टाम्प वाद पंजीयन वाद  मोटर अधिनियम वाद  चकबंदी वाद  श्रम वाद उपभोक्ता फोरम वाद  वाट माप प्रचलन अधिनियम वाद  कराधान प्रकरण  बिजली चोरी के वाद  सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद को परिपक्व कराकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर  आमजन को लाभान्वित करते हुए  राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।
उक्त के अनुपालन में आज एक आवश्यक बैठक जनपद न्यायालय  गाजीपुर के दसकक्षीय सभागार में अपराह्न 01ः30 बजे आयोजित की गयी। जिसमें कामायनी दूबे  पूर्णकालिक सचिव  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजीपुर  सौरभ कुमार श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड गाजीपुर   स्वप्नील बारिस्कर लॉ आफिसर  यूनियन बैंक आफ इण्डिया मुख्य शाखा महुआबाग  गाजीपुर   अभिनव चित्रांशू लोन आफिसर पंजाब नेशनल बैंक विशेश्वरगंज गाजीपुर  दीपक गुप्ता  भारत संचार निगम लिमिटेड गाजीपुर अजय कुमार मौर्य जिला सूचना विभाग गाजीपुर  न्यूज नेशन गाजीपुर आलोक त्रिपाठी  न्यूज गाजीपुर  अमरजीत राय जनादेश टुडे गाजीपुर व  संजय  स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया मिश्र बाजार गाजीपुर उपस्थित हुए।
बैठक में दिनांक 13.05.2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौता के आधार पर बैंक ऋण सम्बन्धी एवं जनहित में प्रचार प्रसार हेतु सोशल मीडिया  लोकल रेडियों चैनल व मीडिया चैनल तथा यू-ट्यूब के माध्यम से तथा दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के लिए विशेष रूप से चर्चा की गई।
डीआरएस न्यूज़ नेटवर्क

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