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गैंग लीडर सरफराज का 2 करोड़ 50 लाख रुपए की अचल संपत्ति कुर्क

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गाजीपुर: रिपोर्ट मोहम्मद कादिर:धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के विरुद्ध अभियुक्त   गैंग लीडर सरफराज अंसारी पुत्र मो0 शमीम अंसारी निवासी नूरुद्दीनपुरा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर की लगभग 02 करोड़ 50 लाख रुपये की अचल सम्पत्ति को कुर्क किया गया।
अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थानाध्यक्ष  विवेचक थाना रामपुर माझा जनपद गाजीपुर की रिपोर्ट दिनांक 10.03.2023 द्वारा प्रेषित एवं पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा की गयी संस्तुति दिनांक 18.03.2023 पर अभियुक्त सरफराज अंसारी पुत्र मो0 शमीम अंसारी निवासी नूरुद्दीनपुरा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर द्वारा एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक तथा भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अकेले एवं सामूहिक रूप से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों में अर्जित बेनाम अचल संपत्ति निम्न है-
1-अभियुक्त सरफराज अंसारी पुत्र मो0 शमीम अंसारी निवासी नूरुद्दीनपुरा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर द्वारा दिनांक 04.08.2021 को सरफराज अंसारी उपरोक्त द्वारा स्वयं के नाम से मुहल्ला बहुपुरा गाजीपुर के नगर पालिका मकान नं 27 व 27/1,27/2,27/3,27/4,27/5,27/6,27/7,27/8,27/9,27/10 की भूमि जिसका क्षेत्रफल 322 वर्ग मीटर है।
जिसकी बाजारू कीमत कुल मिलाकर लगभग 02 करोड़ 50लाख रुपये की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया।
आपराधिक इतिहास
गैंग लीडर सरफराज अंसारी पुत्र मो0 शमीम अंसारी निवासी नूरुद्दीनपुरा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
1. मु0अ0सं0 188/2022 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर
2. मु0अ0सं0 163 / 2022 धारा 8/21 एनडीपीएस थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर
3. मु0अ0सं0 526/2022 धारा एनडीपीएस थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
4. मु0अ0सं0 19/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बंद समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर।
डीआरएस न्यूज़ नेटवर्क

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