किस प्रत्याशी को जाने कितने वाहन की अनुमति - DRS NEWS24 LIVE

Breaking

Post Top Ad

किस प्रत्याशी को जाने कितने वाहन की अनुमति

#DRS NEWS 24Live
गाजीपुर: रिपोर्ट मोहम्मद कादिर:जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगर निकाय सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार एवं मतदान दिवस तथा मतगणना के दिनों में वाहनों का उपयोग जिला प्रशासन की अनुमति से किया जाना है। उक्त के क्रम में समस्त उप जिलाधिकारी को आपने अपने क्षेत्र में आने वाले नगर निकायों के अंतर्गत चुनाव प्रचार प्रसार मतदान एवं मतगणना दिवसों में वाहन पास निर्गत किये जाने के लिए नामित किया गया है। उपयोग द्वारा चुनाव प्रचार प्रसार मतदान एवं मतगणना दिवसों के लिए वाहनों की अनुमन्यता निर्धारित की गई है। अध्यक्ष नगर पालिका परिषद प्रचार-प्रसार हेतु निर्धारित वाहन की संख्या तीन मतदान दिवस पर वाहनों की संख्या 1 मतगणना दिवस पर वाहन की संख्या 1 सदस्य नगर पालिका परिषद के प्रचार प्रसार हेतु निर्धारित वाहन की संख्या 1 दुपहिया वाहन सहित समस्त मैकेनाइज्ड मोटराइज्ड वाहन प्रयोग होंगे। प्रत्याशी द्वारा वाहन की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र के साथ गायकार रजिस्ट्रेशन के कागजात चालक का नाम एवं नगरीय निकाय का नाम देना होगा। अपनी जारी किए गए वाहन पास में नगरीय निकाय का नाम प्रत्याशी का नाम गाड़ी संख्या तथा प्रत्याशियों से राजनैतिक दल से सम्बद्ध था का विवरण भी अंकित किया जायेगा। उक्त कार्य हेतु रिटर्निंग ऑफिसर से प्रार्थना पत्र अग्रसारित कराकर प्रस्तुत करना होगा। अग्रसारित प्रार्थना पत्र के आधार पर ही प्रत्याशियों को वाहन पास जारी किये जायेगे। प्रत्याशियों द्वारा वाहन पास मूल रूप से वाहन के आगे शीशे पर चिपकाया जायेगा। पास जारी करने वाले अधिकारी द्वारा प्रतिदिन जारी किये गये। वाहन पास की एक छाया प्रति सूची सहित पुलिस अधीक्षक के यहां भेजी जायेगी तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित नगर निकाय के थाने में वाहन पास की सूचना भेजी जायेगी। यदि बिना वाहन पास के प्रत्याशियों द्वारा वाहन का प्रयोग किया जाता है तो उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। अनुमति प्राप्त वाहनों के संबंध में यह भी सूचित किया जाएगा कि निर्वाचन प्रत्याशियों या उनके समर्थकों द्वारा मोटरयान अधिनियम एमवी एक्ट का उल्लंघन न हो। निर्वाचन अवधि में प्रचार-प्रसार हेतु अनुमति प्राप्त वाहनों को छोड़कर किसी भी प्रत्याशी के झंडे एवं स्टिकर वाहनों पर नहीं लगाये जायेगे। केवल प्रचार प्रसार हेतु अनुमति प्राप्त वाहन पर ही झंडे एवं स्टिकर लगाये जा सकते हैं। प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन प्रचार प्रसार हेतु प्रयोग किये जाने वाले वाहन वाहनों तथा निर्वाचन के संबंध में अन्य मदों पर होली वाला व्यय आयोग द्वारा उक्त पद स्थान हेतु निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा के अंतर्गत होना चाहिए।
डीआरएस न्यूज़ नेटवर्क

No comments:

Post a Comment