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पॉक्सो एक्ट में सम्बन्धित एक नफर अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दी गई सजा

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गाजीपुर:रिपोर्ट मोहम्मद कादिर: पीडिता को मिला न्याय अपराधी को हुई सजा 142 दिनो में।
माननीय न्यायालय में पैरवी कर सजा दिलाने हेतु प्रभारी निरीक्षक सत्येन्द्र कुमार राय को पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा किया गया था निर्देशित
दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान।
वैज्ञानिक विवेचना  अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को कोर्ट से मिली सजा।
पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा
पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह गाजीपुर के आदेश के क्रम में मानिटरिंग सेल द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 14.10.2022 को वादिनी शबनम बानो पत्नी स्व0 इजहार खाँ ग्राम पखनपुरा थाना भांवरकोल गाजीपुर के लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 202/2022 धारा 376(3),506 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त सकील पुत्र ताजुद्दीन निवासी ग्राम पखनपुरा थाना भांवरकोल गाजीपुर का माननीय न्यायालय में पैरवी कर सजा दिलाने हेतु प्रभारी निरीक्षक सत्येन्द्र कुमार राय को पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा निर्देशित किया गया था जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण  तथा क्षेत्राधिकारी मु0बाद के कुशल मार्गदर्शन में उक्त अभियोग में साक्ष्य संकलन व माल एवं प्रदर्शों का समयबद्ध परीक्षण कराकर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर उक्त अभियोग के व थाना स्थानीय के टाप- 10 सूची में नामित अभियुक्त सकील पुत्र ताजुद्दीन निवासी ग्राम पखनपुरा थाना भांवरकोल गाजीपुर को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम एसटी नं0 1015/2022 मु0अ0सं0 202/22 धारा 376(3),506 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत 142 दिनो में ही पीड़िता को न्याय दिलाया गया तथा अभियुक्त सकील पुत्र ताजुद्दीन निवासी ग्राम पखनपुरा थाना भांवरकोल गाजीपुर को 20 वर्ष का कारावास व 40,000 रुपये के अर्थ दण्ड से आज दिनांक 07.04.2023 को माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया।
डीआरएस न्यूज़ नेटवर्क

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