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सामान्य जाति हेतु 42 तथा अनुसूचित जाति हेतु 27 लाभार्थियों के चयन का लक्ष्य निर्धारित

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गाजीपुर:रिपोर्ट मोहम्मद कादिर:आयुक्त  ग्राम्य विकास  उ0प्र0  लखनऊ के आदेश दिनांक 09-5-2023 के क्रम में प्रदेश में संचालित बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद गाजीपुर के लिए सामान्य जाति हेतु 42 तथा अनुसूचित जाति हेतु 27 लाभार्थियों के चयन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना अन्तर्गत चयनित लाभार्थियो को क्रमशः काष्ठ फर्नीचर उद्योग लौह फर्नीचर उद्योग  एल्मुनियम फर्नीचर उद्योग  पेन्ट व्यवसाय  मोमबत्ती उद्योग  किराना व्यवसाय  टेन्ट हाउस व्यवसाय  कपड़ा व्यवसाय  कपड़ा सिलाई परियोजना  जूट बाल हैगिंग परियोजना  इलेक्ट्रानिक्स उपकरण व्यवसाय  कम्प्यूटर एवं मोबाईल विक्रय मरम्मत व्यवसाय  पापड़ उद्योग  आलू चिप्स केला चिप्स उद्योग  बेकरी उत्पादन उद्योग  भवन निर्माण सामाग्री व्यवसाय  डेयरी व्यवसाय मुर्गी पालन व्यवसाय, आटो मोबाईल मरम्मत व्यवसाय सहज सेवा केन्द्र  होटल  सैलून आटो टैक्सी ई-रिक्शा  पलम्बरिंग  दोना पत्तल निर्माण व्यवसाय हेतु बैंक के माध्यम से ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है, तथा लाभार्थियो द्वारा चयनित व्यवसाय पर बैंको द्वारा स्वीकृत ऋण पर सामान्य लाभार्थियों को 25 प्रतिशत  अधिकतम रू0 50,000  तथा अनुसूचित जाति जनजाति  दिव्यांग के लाभार्थियो को 35 प्रतिशत (अधिकतम रू0 70,000/) का अनुदान निर्धारित शर्तों के अधीन देय है। इस हेतु इच्छुक व्यक्तियो द्वारा अपने संबंधित विकास खण्ड कार्यालय से सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हुए निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र दिनांक 12-5-2023 से 12-6-2023 के मध्य अपने विकास खण्ड कार्यालयो में जमा किया जा सकता है। उक्त निर्दिष्ट अवधि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रो पर विचार नही किया जायेगा।
डीआरएस न्यूज नेटवर्क

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