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सिटी फ़ॉरेस्ट कांड में 5 दोषी, 7 साल की क़ैद

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हमीरपुर:रिपोर्ट फ़रीद ख़ान: सिटी फॉरेस्ट इलाके में अगस्त 2022 में एक युवती सहित एक महिला के साथ दरिंदगी की वारदात हुई थी। जिसमें से एक मामले में आज डकैती कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने सिटी फॉरेस्ट के चौकीदार सहित पांच को दोषी माना है।हमीरपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के सिटी फॉरेस्ट इलाके में बीते साल अगस्त माह में एक युवती सहित एक महिला के साथ दरिंदगी हुई थी। जिसके दो अलग अलग वीडियो वायरल हुए थे। इन दिनों मामलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। इनके घरों में बुलडोजर चलाने की कार्रवाई भी हुई थी।पुलिस इन दोनों मामलों में पीड़िता को सामने नहीं लाई थी और पुलिस खुद पार्टी बनते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों मामलों में से एक युवती के साथ दरिंदगी मामले में आज डकैती कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 12 आरोपियों में से दो को बरी कर दिया है। पांच दोषियों को 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। जबकि पांच बाल अपचारी की श्रेणी में आए हैं। सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश तिवारी और मणिकर्ण शुक्ला ने बताया की विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट पी.के. जयंत की अदालत में चले इस मामले का दस महीने में फैसला आया है। इस मामले में पांच आरोपियों पर दोष साबित हुआ है। इसमें मुख्य आरोपी कन्हैया शर्मा, सिटी फॉरेस्ट का चौकीदार खुशीराम निषाद, चौकीदार का बेटा शीलू निषाद, दानिश और शानू दोषी पाए गए। जिन्हें कोर्ट ने 7-7 साल की सज़ा और 5-5 साल की सज़ा सुनाई है। जबकि पांच आरोपी बाल अपचारी हैं। दो आरोपी अरविंद और सफात को बरी कर दिया गया है।
डीआरएस न्यूज़ नेटवर्क

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