जौनपुर, केराकत। जिसमें व्यापारियों को अवगत कराया कि जिसका लाइसेंस नहीं बना है वह तत्काल बनवा लें तथा जिसका लाइसेंस बना है वह लाइसेंस धारकों को निर्देशित किया कि रिटर्न दाखिल 31 मई 2023 तक कर दें अन्यथा देरी से दाखिल होने पर ₹100 प्रतिदिन अतिरिक्त जुर्माना भरना पड़ेगा
व्यापारियों को जागरूक करते हुए उन्होंने बताया कि एफ ओ एस सी ओ एस पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक विनिर्माण/ आयात लाइसेंस के लिए अलग-अलग दाखिल करना अनिवार्य है/वित्त वर्ष 2021व 2022 से प्रभावी अधिकतम जुर्माना वार्षिक लाइसेंस शुल्क का 5 गुना सभी दुकानदारों को अवगत कराया कि तत्काल अपना रिटर्न दाखिल कर अतिरिक्त कार्रवाई से निजात पाएं
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