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डीएम के आदेश पर पूर्व सांसद अफजाल अंसारी के तीन शस्त्र लाइसेंस निरस्त

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गाजीपुर:रिपोर्ट मोहम्मद कादिर:पुलिस द्वारा माफियाओ कि विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत् शासन स्तर पर चिन्हित कुख्यात अपराधी IS गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी का भाई व पूर्व सांसद अफजाल अंसारी पुत्र सुभानउल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला युसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर को गाजीपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 1052/2007 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना मुहम्मदाबाद द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय चतुर्थ गाजीपुर द्वारा दिनांक 29.04.2023 को दोष सिद्ध करार करते हुए 04 वर्ष का कारावास व 01 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाये जाने के परिणामस्वरुप पूर्व सांसद अफजाल अंसारी के नाम से जारी 03 शस्त्र लाइसेन्स क्रमशः- 1.1242/P-II थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर ।
2.1188/ P-II थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर  ।
3.1241/P-II थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर  को दिनांक 03.05.2023 को जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा निरस्त किया गया।
डीआरएस न्यूज नेटवर्क

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