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प्रशिक्षण केंद्र संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदेश सरकार द्वारा की गई

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गाजीपुर: रिपोर्ट मोहम्मद कादिर:जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी नरेन्द्र विश्वकर्मा ने बताया कि जनपद के मानसिक मंदित तथा मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान किये जाने की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा की गयी है।
उन्होने बताया कि निःशक्त व्यक्ति  सामान्य अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी  अधिनियम 1995 एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रदेश के स्वैच्छिक संगठन जो मानसिक मंदित के क्षेत्र में अनुभव तथा उक्त योजना हेतु पात्रता रखते हो  दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ०प्र० की वेबसाइट http:uphwd-gov-in से प्रश्नगत योजना से सम्बन्धित दिशा निर्देश व आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त कर सकते है।
बताया कि इच्छुक स्वैच्छिक संस्थाएं मानसिक मंदित तथा मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र तथा मानसिक चिकित्सालय आश्रय गृह से उपचारित एवं टीक हुए बेघर व्यक्तियों के लिए हाफ वे होम  लॉग स्टे होम के संचालन हेतु सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023 -24 लिए अनुदान प्रस्ताव दिनांक 30 जून 2023 तक कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी  विकास भवन  कमरा न0 26 गाजीपुर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें  ताकि जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की संस्तुति के साथ निदेशक  दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ०प्र० लखनऊ को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किय जा सकें
डीआरएस न्यूज़ नेटवर्क

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