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अधिकारियों को निर्देश कहा चुनाव गाइड लाइन के निर्देश के क्रम में निभायेगे जिम्मेदारी

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गाजीपुर: रिपोर्ट मोहम्मद कादिर:नगर निकाय चुनाव को स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जॉइंट ब्रीफिंग पुलिस लाइन परिसर में जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी एवं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह की उपस्थिति में मंगलवार को संपन्न हुआ। जॉइंट ब्रीफिंग के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अपर जिलाधिकारी वि.रा. मुख्य राजस्व अधिकारी एवं समस्त उप जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक शहर ग्रामीण सेक्टर मजिस्ट्रेट जोनल मजिस्ट्रेट एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी ने समस्त अधिकारियों को जनपद में 4 मई 2023 को होने वाले नगर निकाय चुनाव को पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शी तरीके से आयोग की गाईड लाईन के अनुसार सम्पन्न कराने का निर्देश दिया। उन्होंने मतदान के पूर्व मतदान के दिन एवं मतदान के समाप्ति के पश्चात बैलट बॉक्स जब तक जमा ना हो और स्ट्रांग रूम में शील न करा लिया जाये तब तक पूरी मुस्तैदी से अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभायेगे। बैलट बॉक्स सुरक्षित रखना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि मतदान के 48 घंटे पूर्व प्रचार-प्रसार बंद होंगे। मतदान के 1 दिन पूर्व सुबह 7.00 बजे से ही पार्टी रवानगी निर्धारित स्थानों से संपन्न होगी। पार्टी रवानगी स्थलों पर संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित रहे इसके लिए समस्त सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट निरीक्षण कर आश्वस्थ हो जाये। मतदान कर्मी रवानगी से पूर्व अपने अपने सामानों का मिलान अवश्य कर लें जिससे चुनावी प्रक्रिया में बाधा ना हो। और कोई मतदान कर्मी अनुपस्थित न हो अन्यथा संबंधित के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत होगा। किसी भी मतदान कर्मी को मेडिकल इमरजेंसी होने पर तत्काल कंट्रोल रूम पोस्ट सूचित करें जिससे तत्काल उन्हें मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराया जासके। संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील सेंटरों पर ए एम एफ की सुविधा रहेगी। मतदान कर्मी अपने अपने पोलिंग बूथों पर निवास करेंगे तथा किसी भी दशा में अपनी पोलिंग सेंटरों पर किसी भी अन्य व्यक्ति का आतिथ्य स्वीकार न करें। अन्यथा वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। कर्मचारियों का मानदेय उनके तैनाती स्थलों पर ही उपलब्ध कराया जायेगा। मतदान के दिन सर्वजन अवकाश घोषित किया गया है तथा उस क्षेत्र की सारी दुकानों मतदान की समाप्ति तक बंद रहेगी उन्होंने कहा कि पोलिंग सेंटर के 100 मीटर के परिधि में कानून व्यवस्था का शत-प्रतिशत पालन हो। कोई भी वाहन अस्त्र शस्त्र मोबाइल फोन पानी तथा किसी भी अति विशिष्ट व्यक्ति का अपने सुरक्षा गार्ड के साथ बूथों पर प्रवेश वर्जित हो रहेगा। कहा कि किसी भी पोलिंग सेंटर पर भीड़भाड़ ना लगाई जाये। यह सुनिश्चित कर लिया जाए मतदाता पर्ची वितरण हेतु बी.एल.ओ. की तैनाती पोलिंग सेंटर पर होगी। मतदान हेतु आयोग के निर्देश पर 15 प्रकार के फोटोयुक्त पहचान पत्र मान्य होंगे। आवश्यकता पड़ने पर पर्दानशीन महिलाओं की चेकिंग केवल महिला कर्मचारी के द्वारा ही पूरी शालीनता के साथ किया जायेगा। कोई भी पुरुष कर्मी इस तरह की हिमाकत नहीं करेगा पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने कहा कि चुनाव के 3 चरणों में से एक चरण समाप्त हो चुका है दूसरा चरण मतदान का है जो 4 मई को सम्पन्न कराया जायेगा। जिन जिन पुलिस अधिकारियों को सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट के साथ तैनात किया गया है वह आपसी सामंजस्य स्थापित कर अपने-अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ बिल्कुल निष्पक्ष होकर चुनावी गाइडलाइन के निर्देश के क्रम में निभायेगे। उन्होंने बताया कि जनपद में मतदान हेतु पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था है। संवेदन अति संवेदनशील बूथों पर ए एम एफ को तैनात किया गया है। साथ वीडियोग्राफी की व्यवस्था है। मतदान के पश्चात जब तक मत पेटिका स्ट्रांग रूम में जमा न कर लिया जाए तब तक सम्बन्धित पुलिस बल पीठासीन के साथ साए की तरह बने रहेंगे।
डीआरएस न्यूज़ नेटवर्क

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