जौनपुर मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) डॉ लक्ष्मी सिंह ने समाचार पत्रों तथा आमलोगों से मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेकर पैथोलॉजी केंद्रों एवं नर्सिंग होम संचालकों को केंद्र के बाहर डिस्प्ले बोर्ड अवश्य प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि इस डिस्प्ले बोर्ड पर स्पष्ट शब्दों एवं अंकों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी की गई पंजीकरण संख्या को जरूर दर्शाया जाना चाहिए। यदि किसी पैथोलॉजी अथवा नर्सिंग होम ने अपने केंद्र पर पंजीकरण संख्या को अपने बोर्ड पर नहीं दर्शाया या वह अवैध ढंग से केंद्र का संचालन करते पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पैथोलॉजी के पर्चे पर तथा चिकित्सकीय पर्चे पर भी पंजीकरण संख्या अंकित करना जरूरी है।
उन्होंने कहा है कि जन शिकायतों के माध्यम से यह संज्ञान में आया है कि जनपद में कुछ पैथोलॉजी सेंटर एवं नर्सिंग होम बिना पंजीकरण के अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं। वहां पर गलत ढंग से निदान एवं उपचार किया जा रहा है। इसके कारण विगत दिनों पहले किसी की मौत होने की भी सूचना समाचार पत्रों से के माध्यम से मिली। इसलिए समस्त जनपदवासियों से अपील है कि वह अपना निदान एवं उपचार पंजीकृत पैथोलॉजी/चिकित्सालय में ही करवाएं। साथ ही चिकित्सालय के बोर्ड पर पंजीकरण संख्या अवश्य देख लें। यदि कोई पैथोलॉजी केंद्र अथवा निजी चिकित्सालय बिना पंजीकरण के निदान उपचार कर रहा है तो जनहित में इसकी सूचना नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को देने का कष्ट करें।
उन्होंने कहा है कि जन शिकायतों के माध्यम से यह संज्ञान में आया है कि जनपद में कुछ पैथोलॉजी सेंटर एवं नर्सिंग होम बिना पंजीकरण के अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं। वहां पर गलत ढंग से निदान एवं उपचार किया जा रहा है। इसके कारण विगत दिनों पहले किसी की मौत होने की भी सूचना समाचार पत्रों से के माध्यम से मिली। इसलिए समस्त जनपदवासियों से अपील है कि वह अपना निदान एवं उपचार पंजीकृत पैथोलॉजी/चिकित्सालय में ही करवाएं। साथ ही चिकित्सालय के बोर्ड पर पंजीकरण संख्या अवश्य देख लें। यदि कोई पैथोलॉजी केंद्र अथवा निजी चिकित्सालय बिना पंजीकरण के निदान उपचार कर रहा है तो जनहित में इसकी सूचना नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को देने का कष्ट करें।
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