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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन न्यायालय के साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में किया जाएगा

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गाजीपुर:रिपोर्ट मोहम्मद कादिर:उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण  लखनऊ से प्राप्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 09.09.2023 को जनपद न्यायालय  गाजीपुर  वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद व ग्राम न्यायालय जखनियां के साथ साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में किया जाएगा।
स्वप्न आनन्द  प्रभारी सचिव  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  गाजीपुर के द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व की भांति  राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी  छोटे व लघु दाण्डिक वाद  पारिवारिक वाद  धारा-138 एन.आई.एक्ट  स्टाम्प वाद पंजीयन वाद  मोटर अधिनियम वाद  चकबंदी वाद  श्रम वाद उपभोक्ता फोरम वाद  वाट माप प्रचलन अधिनियम वाद  कराधान प्रकरण  बिजली चोरी के वाद सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद को परिपक्व कराकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर  आमजन को लाभान्वित करते हुए  राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।
डीआरएस न्यूज नेटवर्क

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