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विधायक अब्बास की वीसी से हुई पेशी आरोपी उमर अंसारी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

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म‌ऊ। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उलंघन के मामलों में आरोपी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी की सोमवार को कासगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई।एसीजेएम एमपी/ एमएलए श्वेता चौधरी ने मामले मे हाजिरी के लिए 6 नवंबर की तिथि नियत किया। वहीं इस मामले में आरोपी उमर अंसारी के कोर्ट में उपस्थित न होने पर उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए धारा 83 सीआरपीसी के तहत आदेश दिया।साथ ही मामले में 17 नवंबर की तिथि नियत किया।
मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है।अभियोजन के अनुसार तत्कालीन निरीक्षक पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर 12 फरवरी 22 को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अपराध संख्या 27/ 22 धारा 188, 171एच भादवि व धारा 133 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। मामले में पुलिस ने विवेचना कर अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, साकिब लारी,शाहिद लारी,इशराइल अंसारी और रमेश राम के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया है। मामले में उमर अंसारी के कोर्ट में उपस्थित न होने पर गैरजमानती वारंट जारी किया गया था। साथ ही उनकी पत्रावली अलग कर दी गई थी। सोमवार को कोर्ट मे उपस्थित न होने पर एसीजेएम ने उनके विरुद्ध
गैरजमानती वारंट के साथ ही उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। उधर इस मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की वीसी से पेशी हुई। मामले में आरोपीगण शाहिद लारी,साकिर लारी, इसराइल और रमेश राम के विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी किया था। सोमवार को आरोपी रमेश राम को पुलिस गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। एसीजेएम एमपी/ एमएलए श्वेता चौधरी ने मामले में आरोपियों की हाजिरी के लिए 6 नवंबर की तिथि नियत किया।

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