गाजीपुर:रिपोर्ट राजेश विश्वकर्मा:वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2023-24 दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति एवं अन्य कार्याे हेतु शासनादेश निर्गत किया गया है जिसकी प्रति जनपद में संचालित दशमोत्तर विद्यालयो एवं छात्र छात्राओं मे प्रचार प्रसार एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक गाजीपुर को भी पूर्व में उपलब्ध करायी जा चुकी है। जिसमे दशमोत्तर छात्रवृत्ति आवेदन पत्र ऑनलाईन दिनांक 22 सितम्बर 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक भरा जाना निर्धारित है एवं इसके साथ-साथ ही छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरने से सम्बन्धित अन्य कार्यवाहियां निर्गत की गयी है तथा विशेष सचिव उ0प्र0 शासन समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश समय सारिणी के नियमावली में समस्त हितधारकों द्वारा उपरोक्त समय सारिणी में उल्लिखित व्यवस्थाओं के साथ-साथ निर्धारित समयावधि में निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अनिवार्य रूप से अपेक्षा की गयी है। उक्त समय सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद उत्तीर्ण प्रोन्नत होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे।
नवीनीकरण के छात्र को केवल अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या अंकित करते हुये ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। नवीनीकरण के आवेदन में कोई अन्य सूचना नहीं भरनी होगी। छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षाफल दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में Result Not Yet Declared आप्शन चुनते हुए ऑनलाईन आवेदन किया जा साकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा संदेहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय-सारिणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि के अनुसार परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से भी परीक्षाफल अंकित कराते हुए अग्रसारित कराना होगा। परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा पूर्व में पूर्ण किये गये आवेदन में संशोधन न करने एवं संस्था द्वारा संशोधित किये गये आवेदन को अग्रसारित न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।
डीआरएस न्यूज़ नेटवर्क
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