गाजीपुर:रिपोर्ट मोहम्मद कादिर: ब्लॉक संसाधन केन्द्र सदर छावनी लाइन के सभागार में नगर क्षेत्र गाजीपुर के अन्तर्गत गैर सहातित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्य प्रबंधक की बैठक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित समस्त प्रधानाचार्य प्रबंधकों को बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत अलाभित एवं दुर्बल वर्ग के के छात्र-छात्राओं का डाटा आरटीई पोर्टल पर अपडेट किए जाने हेतु विस्तृत जानकारी पीपीटी के माध्यम से दी गयी। वर्तमान में राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उ0प्र0 लखनऊ द्वारा आरटीई के अंतर्गत नए विद्यालयों को पोर्टल पर मैप्ड किये जाने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने आरटीई के अंतर्गत अंतर्गत विद्यालय में वर्तमान सत्र एवं विगत वर्ष में नामांकित व अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का विवरण आप लोड किए जाने हेतु दिनांक 25.10.2023 तक पूर्ण किए जाने के निर्देश प्राप्त हैं। इस हेतु आरटीई पोर्टल को दिनांक 25.10.2023 तक खोला गया है उक्त कार्यों को किये जाने हेतु पूर्व में निर्देशित किया गया था।
बैठक में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उपस्थित समस्त प्रधानाचार्य प्रबंधकों को विद्यालय में नामांकित समस्त बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किये जाने का आह्वान किया गया। उन्होंने कहा कि आरटीई के अंतर्गत नामांकित छात्राओं का प्रवेश निशुल्क होता है जिसकी प्रतिपूर्ति विद्यालयों को शासन से उपलब्ध बजट के सापेक्ष बजट के सापेक्ष किया जाता है। आरटीई के अंतर्गत प्रवेशित बच्चों से किसी विद्यालय द्वारा विभेद किया जाता है या शुल्क लिये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। जिसके तहत उक्त विद्यालय की मान्यता प्रत्याहारण की कार्यवाही कर दी जायेगी। बैठक में जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता अमित कुमार राय ने पोर्टल पर किये जाने वाले कार्यों को समय से पूर्ण किये जाने हेतु तथा अन्य निर्देशों के संबंध में जानकारी प्रदान की गयी। पोर्टल के संबंध में तकनीकी जानकारी शाहनवाज अंसारी द्वारा दिया गया। इस अवसर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी सदर आलोक कुमार खण्ड शिक्षा अधिकारी देवकली उदय चन्द राय पीयूष श्रीवास्तव अदनान अहमद हसीन नफीसुरर्हमान उदय पाण्डेय अजय शंकर श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे।
डीआरएस न्यूज़ नेटवर्क
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